कोर्ट ने सुनाया तीन अभियुक्तों को पांच पांच वर्ष की सजा और एक एक लाख जुर्माना
समस्तीपुर। विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय कुमार ll ने बुधवार को सुनवाई करते हुए उत्पाद वाद संख्या 02 / 2021 के तीन अभियुक्तों में कुंदन गुप्ता उर्फ कुंदन साह पिता विनोद गुप्ता, दिनेश पासवान पिता राम ईश्वर पासवान दोनों साकीनान मोहम्मदपुर पासवान चौक, थाना मोहीउद्दीननगर जिला समस्तीपुर एवं श्रवण पासवान पिता गंगा पासवान, साकिन कचहरी गाछी थाना मोहिउद्दीननगर जिला समस्तीपुर निवासी को अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दोषी पाते हुए तीनों अभियुक्तों को पांच पांच साल की सश्रम कारावास एवं एक एक लाख रुपये का अर्थ दंड सुनाया गया। कोर्ट ने बताया की जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छः माह का अतिरिक्त सजा सभी को भुगतनी पड़ेगी। बताया जाता है कि दिनांक 09 अक्टूबर 2021 को पुलिस बल ग्राम मोहम्मदपुर पासवान चौक, थाना मोहीउद्दीननगर, जिला समस्तीपुर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ लिया गया। जिसने अपना नाम कुंदन गुप्ता बताया। जिसके घर के आगे बरामदा से 05 लीटर देशी शराब बरामद हुआ, उसी जगह पुलिस को देखकर अपना घर बंद कर रहे व्यक्ति दिनेश पासवान के सीढ़ी के नीचे से 50 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। थाना वापस होने के क्रम में ग्राम कचहरी के रास्ता पर दोनों हाथ में लिए पांच पांच लीटर देशी शराब के साथ श्रवण पासवान को पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जब्त किए गए शराब के साथ थाना लाया गया। इस केश में बचाव पक्ष के ओर से अधिवक्ता अनिल शर्मा एवं आशीष श्रीवास्तव ने कोर्ट में बहस किया वही अभियोजन पक्ष के ओर से उत्पाद विभाग के अधिवक्ता अविनाश राय ने बहस किया। इस मामले में अधिवक्ता अपने मुवक्किल को बचा नही सके और अभियुक्त का जेल जाना पड़ा।